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इंदौर ट्रक हादसे पर हाईकोर्ट में सुनवाई

राज्य को 10 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

Indore Truck Accident: इंदौर में पिछले महीने हुए भीषण ट्रक हादसे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस  हादसे में तीन लोगों की मौत और 35 लोग घायल हुए थे, जबकि एक घायल ने हाल ही में दम तोड़ा। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की विशेष खंडपीठ ने राज्य सरकार से सड़क सुरक्षा उपायों की डेटलेंड रिपोर्ट तलब की है।

Indore Truck Accident
Indore Truck Accident

कोर्ट ने पूछा कि, क्या हादसे के समय क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। राज्य ने बताया कि तब कैमरे नहीं थे, लेकिन अब लगाए जा चुके हैं। अदालत ने सड़क सुरक्षा समिति की निष्क्रियता पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि समिति नियमित रूप से बैठक नहीं करती है, तो कोर्ट की निगरानी में नई समिति गठित की जा सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम उठाने और 10 नवंबर तक शपथपत्र के रूप में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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