Apollo Tower Fire Safety: 600 दुकान-ऑफिस सील, मचा हड़कंप
Apollo Tower Fire Safety: 600 दुकान-ऑफिस सील, मचा हड़कंप
इंदौर। शहर में Apollo Tower Fire Safety को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। एमजी रोड स्थित अपोलो टावर में निगम की टीम पहुंची। यहां फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच की गई।
कार्रवाई के दौरान करीब 600 दुकान और ऑफिस सील किए जाने की जानकारी सामने आई है। निगम की कार्रवाई से पूरे मार्केट में हड़कंप मच गया। वहीं, दुकानदारों और ऑफिस संचालकों में भी नाराजगी देखने को मिली।
Apollo Tower Fire Safety पर नगर निगम की कार्रवाई
सबसे पहले, निगम की टीम ने अपोलो टावर में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निगम अधिकारियों के अनुसार कई प्रतिष्ठानों में जरूरी अग्नि सुरक्षा इंतजाम पूरे नहीं थे।
बताया गया कि बिल्डिंग में कई मंजिलों पर दुकानें और ऑफिस संचालित होते हैं। ऐसे में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर निगम ने सख्ती दिखाई।
निगम भवन अधिकारी बिरथरे के अनुसार संचालकों को पहले ही सूचना दी गई थी। इसके अलावा नोटिस भी जारी किए गए थे।
अधिकारी का कहना है कि नोटिस के बावजूद जरूरी तैयारियां पूरी नहीं की गईं। इसके बाद निगम की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू की।
Apollo Tower Fire Safety को लेकर दुकानदारों की आपत्ति
वहीं, दुकानदारों का कहना है कि वे फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने की प्रक्रिया में थे। उनका दावा है कि काम पूरा होने से पहले ही प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।
दुकानदारों और व्यापारियों ने कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि उन्हें फायर सेफ्टी व्यवस्था पूरी करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए था।
हालांकि, निगम का कहना है कि पहले से नोटिस और सूचना दी गई थी। साथ ही, अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होने को कार्रवाई का आधार बताया।
कार्रवाई के दौरान मचा हड़कंप
इसी दौरान, अपोलो टावर में बड़ी संख्या में दुकान और ऑफिस बंद होने से अफरा-तफरी की स्थिति बनी। कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई।
नगर निगम की ओर से फायर सेफ्टी को लेकर शहर में पहले भी कार्रवाई की जाती रही है। जून 2026 में भी कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कोचिंग संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर सील किया गया था।
हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक मामले में भी इंदौर में फायर सेफ्टी अनुपालन को सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना गया। कोर्ट के सामने निगम ने मार्च 2026 के सार्वजनिक नोटिस का हवाला दिया था, जिसमें फायर सेफ्टी उपकरण लगाने और नियमों का पालन करने के लिए समय दिया गया था।
बाद में, संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी, यह निगम के निर्णय पर निर्भर करेगा।
बाइट
- बिरथरे — भवन अधिकारी, नगर निगम
- अध्यक्ष — व्यापारी संगठन
- सचिव — व्यापारी संगठन

