अल फलाह यूनिवर्सिटी मालिक जवाद सिद्दीकी की फैमिली प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई, तीन दिन में हटाने का आदेश
अल फलाह यूनिवर्सिटी मालिक जवाद सिद्दीकी की फैमिली प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई, तीन दिन में हटाने का आदेश

इंदौर: अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी की पैतृक संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। महू छावनी बोर्ड ने इस संबंध में जवाद के पिता के नाम से नोटिस जारी किया है। नोटिस में अवैध निर्माण को तीन दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया गया है।
यह कदम दिल्ली धमाके की जांच से भी जुड़ा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसे अल फलाह ग्रुप चलाता है, इस मामले में जांच एजेंसियों का केंद्र बन गई है। जवाद अहमद सिद्दीकी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके भाई हमूद सिद्दीकी को भी हिरासत में लिया गया है।
महू छावनी बोर्ड ने नोटिस जवाद के दिवंगत पिता मौलाना हम्माद के नाम जारी किया है। छावनी अभियंता एच एस कलौया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विभाग ने 1996 और 1997 में भी कैंटोनमेंट्स एक्ट, 1924 के तहत इस प्रॉपर्टी में मौजूद अवैध निर्माण हटाने के लिए कई बार आदेश जारी किए थे। बावजूद इसके, यह निर्माण अब तक हटाया नहीं गया।

नवीन नोटिस में वर्तमान कब्जेदार या कानूनी वारिसों को निर्देश दिया गया है कि तीन दिन के भीतर अवैध ढांचे को गिराया जाए। अगर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो महू छावनी बोर्ड इस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार यह कार्रवाई केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जांच एजेंसियों की दिल्ली धमाके की जांच में भी मदद मिलेगी। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिससे यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी अहम बन गया है।
प्रशासन ने कहा है कि नियमों का पालन कर ही कार्रवाई होगी और किसी भी कानूनी प्रक्रिया को ताक पर नहीं रखा जाएगा। जवाद सिद्दीकी के परिवार और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।




