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Bhopal में 600 घरों पर बुलडोजर, 13 तक खाली करने का अल्टीमेटम

Dainik R Times
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भोपाल में ऐशबाग के 600 जर्जर जनता क्वार्टरों को तोड़ने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 600 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई 14 नवंबर को होगी। इससे पहले हाउसिंग बोर्ड ने सभी रहवासियों को 13 नवंबर तक घर खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। भारी पुलिस बल और नगर निगम के अमले की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण होगा। नईदुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड संभाग क्रमांक-तीन ने यह नोटिस जारी किया है।

किन्हें मिलेगी राहत, किन्हें नहीं

जाँच में पता चला है कि 600 मकानों में से सिर्फ 110 ही वैध मूल आवंटी हैं। बाकी करीब 490 मकानों पर अनधिकृत लोगों का कब्जा है। हाउसिंग बोर्ड ने साफ कहा है कि अवैध कब्जेदारों को कोई राहत या मुआवजा नहीं मिलेगा। सिर्फ वे वैध आवंटी जो सहमति पत्र जमा करेंगे, उन्हें कलेक्टर दर पर मासिक किराया मिलेगा। उन्हें पुनर्विकास के बाद नया फ्लैट भी दिया जाएगा। वैध आवंटियों को पहले से 20 प्रतिशत बड़े मकान देने की बात भी कही गई है।

600 घरों पर बुलडोजर क्यों चलेगा

नगर निगम ने मई 2016 में ही इन भवनों को खतरनाक घोषित कर दिया था। इसके बाद 2018 में भी नोटिस जारी हुए थे। 30 अगस्त 2022 को जिला प्रशासन का अमला क्वार्टर तोड़ने पहुँचा था। लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अमले को वापस लौटना पड़ा था। अब मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत इस प्राइम लोकेशन पर बहुमंजिला आवासीय परिसर बनेगा। अक्टूबर में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने भी इनके पुनर्निर्माण की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए थे।

रहवासियों का विरोध क्या है

करीब 15 दिन पहले रहवासियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया था। उन्होंने माँग की थी कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था हो, फिर मकान तोड़े जाएँ। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में परिवार कलेक्ट्रेट पहुँचे थे। उनका कहना था कि बिना ठोस पुनर्वास के सैकड़ों परिवारों को बेघर करना गलत है। हाउसिंग बोर्ड ने 13 नवंबर के बाद क्षेत्र में रहने और सामान रखने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। 14 नवंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में हाउसिंग बोर्ड के जर्जर मकानों का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। अब अंतिम नोटिस के बाद रहवासियों के सामने 13 नवंबर तक का समय है। मध्य प्रदेश में देवास SHO हत्याकांड का मास्टरमाइंड हिरासत में है। दिल्ली में GRAP-II लागू होने के बाद AQI 324 दर्ज किया गया।

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