दिल्ली की स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने बुधवार को CJP के दोनों नेताओं की रिहाई का आदेश दे दिया। (CJP leaders released) इसके साथ ही Saurav Das और Ashutosh Ranka 7 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद बाहर आ जाएंगे।
पुलिस ने हिरासत 3 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। कार्यवाहक SEM (ACP रितु राज) ने दोनों नेताओं की जमानत स्वीकार कर ली। रिहाई इस शर्त पर होगी कि किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत न हो।
13 अक्टूबर से हिरासत में थे दोनों नेता
Saurav Das और Ashutosh Ranka को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर से हिरासत में लिया गया था। यह इलाका प्रदर्शन के लिए गैर-अधिसूचित घोषित किया गया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को उन्हें 5 दिन की हिरासत में भेजा गया।
19 अक्टूबर को हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी गई थी। कोर्ट ने तब टिप्पणी की थी कि आरोपी कानून का सम्मान नहीं दिखा रहे। हालांकि बुधवार को कोर्ट ने जमानत दे दी। रिहाई का आदेश शाम करीब 7 बजे के आसपास आया।
हाईकोर्ट ने दखल से किया इनकार
इसी दिन दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली।
हाईकोर्ट ने कहा कि पहले SEM कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। इसके बाद SEM कोर्ट ने शाम को रिहाई का आदेश सुना दिया। बता दें कि दोनों के खिलाफ दर्ज FIR अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई हैं।
आगे क्या होगा
रिहाई के बाद दोनों नेता बाहर आ जाएंगे। लेकिन उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। क्राइम ब्रांच अब दोनों FIR की जांच करेगी।
गौरतलब है कि CJP के प्रदर्शन को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली में सियासी हलचल जारी है। इस मामले में कई और कार्यकर्ताओं की हिरासत और रिहाई भी हो चुकी है।
