Follow Dainik Rajeev Times

EC Voter List: 17 राज्यों में Special Summary Revision

Dainik R Times
3 Min Read

चुनाव आयोग ने गुरुवार को 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का Special Summary Revision (SSR) कराने का आदेश दिया। यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत जारी हुआ है। योग्यता की तिथि 1 जनवरी 2027 तय की गई है।

इस संशोधन का मकसद नए, युवा और पहली बार योग्य बनने वाले मतदाताओं के साथ-साथ छूट गए लोगों को सूची में शामिल करना है। यह फैसला Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच आया है। आयोग ने 29 सितंबर को ही राज्यों को छूटे हुए मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।

आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में SIR अभी चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां SSR का अलग कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। विपक्ष SIR के दौरान बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है।

शेड्यूल — क्या कब होगा

आयोग के कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तिकरण 2 नवंबर 2026 तक पूरा होगा। एकीकृत Draft Roll 12 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। इस पर दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दाखिल की जा सकेंगी।

दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक होगा। Final electoral roll 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। यानी नए साल के पहले हफ्ते में सभी 17 राज्यों की अंतिम सूचियां सामने आ जाएंगी।

17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं — अंडमान-निकोबार, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में फरवरी 2027 तक चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों का यह संशोधन चुनावी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से SIR को लेकर राहुल गांधी की याचिका पर आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी करने के कुछ घंटों बाद आया है। विपक्ष का आरोप है कि SIR में करोड़ों नाम काट दिए गए। Form 6 के साथ मांगी गई अतिरिक्त घोषणा भी विवाद के केंद्र में है, क्योंकि इसमें आवेदकों से अपने माता-पिता को करीब 20 साल पुरानी सूची से जोड़ने के लिए कहा गया था।

Share This Article