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इंदौर में गजक फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई, गंदगी और बिना लाइसेंस निर्माण पर दो प्रतिष्ठान तत्काल बंद

Indore News: इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सर्दी के मौसम में बढ़ती गजक की मांग को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी क्रम में गुरुवार, 26 दिसंबर 2025 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नेताजी सुभाष मार्ग और पाटनीपुरा क्षेत्र में संचालित दो गजक फैक्ट्रियों पर छापा मारकर उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों प्रतिष्ठानों में भारी गंदगी के बीच गजक और मूंगफली दाना पट्टी का निर्माण किया जा रहा था, जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।

नेताजी सुभाष मार्ग स्थित फैक्ट्री पर कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नेताजी सुभाष मार्ग स्थित मां दुर्गा गजक भंडार का निरीक्षण किया। मौके पर फैक्ट्री संचालक मुरैना निवासी मुकेश राठौर उपस्थित पाए गए। संचालक ने बताया कि वे शीत ऋतु के दौरान गजक, दाना पट्टी आदि का निर्माण कर छोटे विक्रेताओं को सप्लाई करते हैं।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फैक्ट्री परिसर में अत्यधिक गंदगी फैली हुई थी। फर्श पर धूल, कचरा और अस्वच्छ सामग्री के बीच गजक एवं मूंगफली दाना पट्टी का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और फैक्ट्री का खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।

पाटनीपुरा स्थित जय मां दुर्गा गजक भंडार पर भी छापा

इसके बाद टीम ने 56/12 पाटनीपुरा, इंदौर स्थित जय मां दुर्गा गजक भंडार का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि यहां बिना वैध खाद्य लाइसेंस के गजक का निर्माण किया जा रहा था। फैक्ट्री में मूंगफली दाना टुकड़ी, गुड़, तिल और पिस्ता फ्लेवर गजक तैयार की जा रही थी।

यहां भी भारी गंदगी और अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गईं। विभाग ने सभी खाद्य पदार्थों के नमूने विधिवत रूप से संग्रहित किए और बिना लाइसेंस खाद्य निर्माण एवं गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए निर्माण कार्य तत्काल बंद करवा दिया।

नमूने भोपाल भेजे गए

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि नागरिकों को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों फैक्ट्रियों से लिए गए खाद्य नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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