
Kisan Andolan: इंदौर में भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए नक्शा सुधार, नामांतरण, बटाकन, सीमांकन और फौती नामांतरण में भ्रष्टाचार व देरी की शिकायत की।

किसानों ने शहरी सीलिंग अधिनियम से प्रभावित शब्द हटाने और इंदौर विकास प्राधिकरण को भंग करने की मांग की। उनका आरोप है कि आईडीए ने बिना भौतिक सत्यापन अधिग्रहण कर इंदौर को अवैध कॉलोनियों का गढ़ बना दिया है। इसके अलावा मंडियों में तौल कांटों की औचक जांच करने की मांग भी उठाई गई।

क्योंकि कुछ व्यापारी किसानों से प्रति कुंटल 300 से 1000 तक दबाव बनाकर कम भाव दिलवा रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि किसानों की मांगें संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाएंगी। एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी ने इस दौरान किसानों से चर्चा की और समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया।
MORE NEWS>>>सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी कानून पर रोक केवल दुर्लभतम मामलों में ही लगाई जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। फैसले के अनुसार वक्फ बोर्ड में 11 में से 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसी तरह राज्यों के बोर्ड में भी 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं रहेंगे।