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Maharashtra FDA: Blinkit-Zepto समेत 105 लाइसेंस सस्पेंड

Dainik R Times
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महाराष्ट्र में दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। Maharashtra FDA Licence कार्रवाई में 105 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सात प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। विभाग ने यह कार्रवाई 4 और 5 नवंबर को राज्यभर में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के बाद की।

The Economic Times की रिपोर्ट के अनुसार, कार्रवाई में क्विक कॉमर्स कंपनियां Blinkit और Zepto भी शामिल हैं। मुंबई में Blink Commerce Pvt Ltd और Zepto Ltd के लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं। Zepto का वर्ली आउटलेट भी इस सूची में है। इसके अलावा बिरयानी बाय किलो, टॉसिन पिज्जा और जंबो बर्गर जैसे खाद्य ब्रांडों पर भी कार्रवाई हुई है।

Maharashtra FDA Licence: कहां-कहां हुई कार्रवाई

विभाग के अनुसार, 105 लाइसेंसों में नाशिक मंडल के 39 और मुंबई के 28 लाइसेंस शामिल हैं। पुणे के 20, अमरावती के 15, छत्रपति संभाजीनगर के 2 और ठाणे का 1 लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ है। बंद किए गए सात प्रतिष्ठानों में पुणे के 3 और अमरावती के 2 शामिल हैं। मुंबई का 1 और कोंकण का 1 प्रतिष्ठान भी बंद हुआ है।

निरीक्षण में कई तरह की खामियां मिलीं। कई जगह गंदगी में खाना बनाया और रखा जा रहा था। खाने की गलत हैंडलिंग और पैकेजिंग भी सामने आई। कई प्रतिष्ठानों में कीट नियंत्रण की व्यवस्था नहीं थी। तापमान नियंत्रण की सुविधा भी गायब थी। जरूरी रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र भी कई जगह नहीं मिले।

दिवाली पर खाने की सुरक्षा को लेकर सख्ती

बोरीवली स्थित राजधानी बिरयानी सेंटर को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। नागपुर में कामठी रोड स्थित डी-मार्ट के आउटलेट पर भी कार्रवाई हुई है। वहां लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया गया है।

FDA आयुक्त तुकाराम मुंधे ने चेतावनी दी है कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। जिनके लाइसेंस सस्पेंड हुए हैं, वे सस्पेंशन की अवधि में खाद्य कारोबार नहीं कर सकेंगे।

दिवाली पर मिठाई और खाने-पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट और गंदगी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए विभाग ने त्योहार से पहले यह अभियान चलाया। दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में है और वहां GRAP III की पाबंदियां लागू हैं। उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे खरीदारी से पहले पैकेजिंग और लाइसेंस की जांच करें।

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