पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के लीडर शाह महमूद कुरैशी को सायफर केस में मंगलवार को रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट के जज ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
इमरान और कुरैशी की मौजूदगी में ही जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया। पिछले साल से ही केस की सुनवाई अदियाला जेल में चल रही है। सुनवाई के दौरान जज जुल्करनैन ने PTI नेताओं से कहा कि, “उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए हैं और उन्हें सरकारी वकील दिए गए हैं।” कोर्ट ने यह भी कहा कि – “कुरैशी और इमरान से धारा 342 के तहत सवाल पूछे गए थे।”
हालांकि, कुरैशी ने कहा कि उनके वकील मौजूद नहीं हैं तो वे अपना बयान नहीं दर्ज करा सकते हैं। पुरे मुक़दमे की गरमा-गर्मी देखते हुये कोर्ट ने यह फैसला अदियाला जेल में सुनाया हैं।
तोशाखाना मामले में भी इमरान को हुई थी 3 साल की जेल –
इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना मामले में 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खान के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
इसके अलावा खान के खिलाफ 15 केस ऐसे हैं, जिनमें उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। इसमें 9 मई 2022 को फौजी ठिकानों पर हमले का केस शामिल है। जिसकी सुनवाई मिलिट्री कोर्ट में होनी है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए मुफ्त जमीन लेने का केस भी है। ज्यादातर केस में चार्जशीट भी दायर नहीं हुई है।