शादी ठगी इंदौर: फर्जी पंचनामा बनाकर लाखों लेकर फरार
शादी ठगी इंदौर में बड़ा खुलासा, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
शादी ठगी इंदौर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने शादी के नाम पर युवक को झांसे में लिया। शादी ठगी इंदौर केस में फर्जी वैवाहिक पंचनामा बनाकर आरोपी महिला 9 महीने तक साथ रही और फिर गहने व नकदी लेकर फरार हो गई।
दरअसल, इस मामले में जिला कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है।
फर्जी पंचनामा से रचाई गई शादी
पीड़ित युवक के मुताबिक, महिला ने उसे सागर बुलाकर शादी का झांसा दिया। हालांकि, पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह नहीं कराया गया।
दूसरी ओर, कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर फर्जी पंचनामा तैयार किया गया और इसे शादी का रूप दिया गया।
- बिना सात फेरे शादी
- कागजों पर कराया पंचनामा
- कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं
9 महीने साथ रहकर की ठगी
महिला शादी के बाद इंदौर में युवक के साथ रहने लगी। वहीं, इस दौरान उसने धीरे-धीरे घर के जेवर और नकदी अपने कब्जे में ले लिए।
दरअसल, पीड़ित के अनुसार महिला ने:
- सोने का मंगलसूत्र और चांदी के जेवर लिए
- करीब 40 हजार रुपए एफडी के नाम पर लिए
- 30 हजार रुपए नकद लेकर फरार हुई
लॉकडाउन के दौरान भागी महिला
करीब 9 महीने साथ रहने के बाद महिला 15 अगस्त 2020 को सागर जाने का कहकर चली गई। हालांकि, इसके बाद वह वापस नहीं लौटी।
दूसरी ओर, उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया, जिससे पीड़ित को ठगी का शक हुआ।
कानूनी सलाह में खुला पूरा फर्जीवाड़ा
जब पीड़ित ने वकीलों से सलाह ली, तब पता चला कि नोटरी कागजों पर किया गया विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं होता।
दरअसल, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार:
- सात फेरे जरूरी होते हैं
- सिंदूर और मंगलसूत्र अनिवार्य
- पारंपरिक रीति-रिवाज जरूरी
कोर्ट ने मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट
पुलिस में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने एमआईजी थाने से रिपोर्ट तलब की है।
वहीं, एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे और एडवोकेट रूपाली राठौर ने बताया कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
नोटरी शादी को लेकर स्पष्ट नियम
दरअसल, कानून मंत्रालय भी स्पष्ट कर चुका है कि नोटरी किसी भी शादी को वैध घोषित नहीं कर सकता।
हालांकि, हाई कोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में सख्त निर्देश जारी कर चुका है।
बढ़ते मामलों से सतर्क रहने की जरूरत
शादी ठगी इंदौर जैसे मामलों ने लोगों को सतर्क रहने की जरूरत बता दी है। दूसरी ओर, इस तरह के मामलों में कानूनी जानकारी बेहद जरूरी है।
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स्रोत: Ministry of Law and Justice India





