सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक से इनकार
वक्फ संपत्ति-अतिक्रमण तय करने वाले प्रावधान पर रोक

Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी कानून पर रोक केवल दुर्लभतम मामलों में ही लगाई जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। फैसले के अनुसार वक्फ बोर्ड में 11 में से 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसी तरह राज्यों के बोर्ड में भी 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं रहेंगे।

कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति का 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यह शर्त तब तक स्थगित रहेगी जब तक राज्य सरकारें अनुयायी होने की परिभाषा तय नहीं कर देतीं। इसके अलावा, कोर्ट ने उस धारा पर भी रोक लगाई जिसमें सरकारी अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रही है या नहीं।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बुरा हाल
ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 14 सेकेंड के इस वीडियो में सिंधिया जर्जर सड़क देखकर कहते नजर आ रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, बुरा हाल है भई। इस पर समर्थक जवाब देते हैं, बहुत टाइम से बहुत बुरा हाल है महाराज साहब इस रोड का।

बताया जा रहा है कि यह वीडियो सिकंदर कंपू रोड का है, जहां से गुजरते वक्त सिंधिया का काफिला रुका और उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। ग्वालियर अंचल के दौरे पर निकले सिंधिया के दौरे का आज सातवां दिन है।