मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई

dainik rajeev

नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को बुधवार को और आगे बढ़ा दिया। साथ ही, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले में चल रही कार्यवाही को भी स्थगित करने का आदेश दिया है, क्योंकि अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

दरअसल, विजय शाह ने एक विवादास्पद टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकवादियों के ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन वसंधरा से जुड़ी जानकारी साझा करने वाली सेना की पूर्व सलाहकार सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसे चुनौती देते हुए वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी और मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन करने को कहा था। बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को आगे बढ़ा दिया और स्पष्ट किया कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है, तब तक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

जांच अभी प्रारंभिक चरण में: SIT रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई SIT रिपोर्ट के अनुसार, मामले में अब तक कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं और गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता।

अगली सुनवाई जुलाई में

कोर्ट ने कहा कि वह मामले में किसी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा। अब इस केस की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। इससे पहले 19 मई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि जांच निष्पक्ष हो और विजय शाह को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत दी जाए।

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