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रीवा में पुलिस रील प्रतिबंध आदेश

राजस्थान कोर्ट के आदेश पर 5 पुलिसकर्मियों पर FIR

Rewa News: रीवा ज़ोन में अब कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट नहीं कर सकेगा। DGP कैलाश मकवाणा के स्पष्ट निर्देश के बाद डीआईजी रीवा ने वर्दी और सिविल दोनों में रील बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी द्वारा बनाई गई रील पर सवाल उठे थे।

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इस पर 6 जुलाई को स्वयं DGP ने IG रीवा को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब थाना प्रभारियों को आदेश है कि वे 3 दिनों तक सभी स्टाफ को यह निर्देश रोल कॉल में पढ़कर सुनाएं। इसका उल्लंघन करने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह स्पष्ट है कि रीवा ज़ोन में अब सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की रील संस्कृति पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की जा रही है।

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राजस्थान कोर्ट के आदेश पर 5 पुलिसकर्मियों पर FIR

राजस्थान की एक अदालत के आदेश पर मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के भावगढ़ थाने में पदस्थ पांच पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला 85 पेटी अवैध शराब की जब्ती से जुड़ा हुआ है, जिसे कथित रूप से राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जब्त किया गया था। कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि मध्यप्रदेश पुलिस ने बिना वैध अनुमति और राजस्थान पुलिस को सूचित किए बिना राज्य की सीमा में कार्रवाई की, जो कानूनन गलत है।

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इसी आधार पर कोर्ट ने संबंधित पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सीमा क्षेत्र के पास हुई, जिससे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की मर्यादा और पुलिस प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस विभाग अब इस आदेश की कानूनी समीक्षा कर रहा है और मामले से जुड़े सभी दस्तावेज व प्रक्रियाएं खंगाल रहा है।

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