Sharjeel Imam को 7 दिन की Interim Bail, शर्तों पर मंजूर

Dainik R Times
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नई दिल्ली। Sharjeel Imam interim bail: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में UAPA के तहत जेल में बंद शरजील इमाम को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने 22 सितंबर को शरजील इमाम को 7 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।

अदालत के आदेश के मुताबिक यह राहत 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। जमानत की वजह दिल्ली और बिहार में होने वाली दो चचेरे भाइयों की शादी बताई गई है। यह इस साल शरजील को मिली दूसरी अंतरिम जमानत है — इससे पहले मार्च में 20 से 30 मार्च तक उन्हें राहत मिली थी।

Sharjeel Imam Interim Bail: शर्तों के साथ मिली राहत

अदालत ने जमानत कुछ शर्तों के साथ मंजूर की है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। पुलिस का तर्क था कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है।

बता दें कि शरजील इमाम जनवरी 2020 से जेल में हैं — यानी करीब छह साल से वह सलाखों के पीछे हैं। उन पर 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है।

नियमित जमानत पर 30 सितंबर को सुनवाई

इस बीच, शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन उमर खालिद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। 21 सितंबर को हुई सुनवाई ASG के अस्वस्थ होने के कारण टल गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत की अवधि के दौरान आरोपी को तय शर्तों का पालन करना होगा। जमानत अवधि खत्म होते ही उन्हें वापस जेल में सरेंडर करना होगा।

गौरतलब है कि इस मामले में कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी अदालतों में लंबित हैं। 30 सितंबर की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि उसी दिन उमर खालिद की याचिका पर भी फैसला आ सकता है।

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