Sonam Raghuvanshi Bail: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार, 9 जुलाई को अगली सुनवाई
शिलांग/नई दिल्ली। Sonam Raghuvanshi Bail मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मेघालय हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल की प्रगति पर पहले नजर रखना जरूरी है।
Sonam Raghuvanshi Bail मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सरकार का कहना था कि जमानत आदेश में जिन खामियों का उल्लेख किया गया, वे केवल तकनीकी त्रुटियां थीं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
क्या है राजा रघुवंशी हत्याकांड?
इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। दोनों हनीमून के लिए मेघालय के सोहरा क्षेत्र गए थे। इसके बाद 23 मई को दोनों लापता हो गए।
करीब नौ दिन बाद राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया। तब से यह मामला लगातार अदालत में विचाराधीन है।
हाईकोर्ट ने जमानत क्यों दी?
शिलांग की ट्रायल कोर्ट ने 27 अप्रैल को सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी। बाद में 29 जून को मेघालय हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के दौरान जांच एजेंसी ने गलत धारा का उल्लेख किया। इसके अलावा, गिरफ्तारी के आधार भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए। अदालत ने इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत जारी रखी।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?
दूसरी ओर, मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी आदेश में गलत धारा का उल्लेख केवल टाइपिंग की त्रुटि थी। सरकार का तर्क था कि इस आधार पर पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया को गलत नहीं माना जा सकता।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई तय की है।
9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ट्रायल की प्रगति देखी जाएगी। वहीं, दोनों पक्षों को अपने-अपने जवाब दाखिल करने का समय भी दिया गया है।
अब सभी की नजर 9 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर रहेगी। उसी दिन मामले में आगे की कानूनी दिशा तय हो सकती है।
मुख्य बातें
अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक नहीं लगाई।
मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी।
गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठे कानूनी सवाल।
हाईकोर्ट ने प्रक्रिया संबंधी कमियों का उल्लेख किया था।
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