नई दिल्ली। NIA Punjab Railway Blast मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। यह आरोपपत्र शनिवार को मोहाली की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। मामला इसी साल 27 अप्रैल को पंजाब में शंभू और राजपुरा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन पर हुए विस्फोट से जुड़ा है।
NIA Punjab Railway Blast: छह आरोपी कौन हैं
आरोपत्र में गुरजिंदर सिंह उर्फ बींत बाबा, सतनाम सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ खालसा, कुलविंदर सिंह उर्फ बग्गा, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और मंजीत सिंह को आरोपी बनाया गया है। इन पर भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, रेलवे अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव का कानून और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए के अनुसार, इन आरोपियों ने प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी। एजेंसी का कहना है कि इस साजिश का मकसद पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और कानून-व्यवस्था को अस्थिर करना था।
27 अप्रैल को क्या हुआ था
विस्फोट 27 अप्रैल को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की रेलवे लाइन पर हुआ था। यह स्थान शंभू और राजपुरा स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या 1174-5 पर है। विस्फोट के दौरान खालिस्तानी कार्यकर्ता जगरूप सिंह की जान चली गई थी। एनआईए के अनुसार, वह विस्फोटक तैयार कर रहा था। उसी दौरान धमाका हो गया।
जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी और मृतक जगरूप सिंह एक ही साजिश का हिस्सा थे। यह साजिश आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, विस्फोटक और हथियार हासिल करने और आम लोगों में भय फैलाने से भी जुड़ी थी। एजेंसी का कहना है कि इससे देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा रहा था।
पाकिस्तान स्थित KZF आतंकी पर साजिश का आरोप
एनआईए के अनुसार, इस साजिश की रचना पाकिस्तान में बैठे रणजीत सिंह उर्फ नीटा ने की थी। वह खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़ा है और उसे घोषित आतंकी बताया गया है। एजेंसी का आरोप है कि उसी की अगुवाई में आरोपियों ने विस्फोट की योजना बनाई थी।
इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। एनआईए ने साफ किया है कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद भी जांच के और पहलू खंगाले जाएंगे। इसलिए आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े और तथ्य सामने आ सकते हैं।
(Source: ThePrint) https://theprint.in/india/nia-files-chargesheet-against-six-accused-in-shambhu-rajpura-railway-line-blast-case/3080855/
