Follow Dainik Rajeev Times

Imran Khan: Bombay HC से राहत, Leave India नोटिस पर रोक

Dainik R Times
3 Min Read

Bombay High Court ने अभिनेता Imran Khan को मंगलवार को राहत दी है। अदालत ने Leave India नोटिस को 2 नवंबर तक रोक दिया है। यह नोटिस विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने जारी किया था। नोटिस में अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया था। अब अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। तब तक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायाधीश अद्वैत सेठना की पीठ ने की। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र ने मामले में और समय मांगा था। इसके बाद अदालत ने सुनवाई टाल दी।

Imran Khan 43 साल के हैं। वे अमेरिका के नागरिक हैं। उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी है। उन्होंने 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में 14 अक्टूबर के नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिका में नोटिस को गैरकानूनी और मनमाना बताया गया था। उन्हें ओसीआई दर्जा रद्द करने का कारण बताओ नोटिस भी मिला था।

Imran Khan: नोटिस क्यों जारी हुआ था?

नोटिस 10 अक्टूबर के एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। यह प्रदर्शन मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास हुआ था। प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ था। यह विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर था। प्रदर्शन के दौरान अभिनेता को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें देश छोड़ने का नोटिस मिला था।

अभिनेता का कहना है कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। उनका कहना है कि आयोजकों से उनका कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ प्रदर्शन को देखने गए थे। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन में शामिल होना आव्रजन नियमों का उल्लंघन था। इस बारे में दोनों पक्षों के दावे अलग हैं। अदालत में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

सुनवाई के दौरान पीठ के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठा था। केंद्र के वकील और एक हस्तक्षेपकर्ता ने इस पर सवाल उठाए थे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रजिस्ट्री पहले इस मुद्दे की जांच करेगी। अभिनेता के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। फिलहाल राहत अस्थायी है। अंतिम फैसला अगली सुनवाई के बाद ही होगा।

अदालत के फैसले की एक और खबर यहां पढ़ें: DPDP Act पर Supreme Court ने केंद्र को नोटिस जारी किया। इस मामले का पूरा विवरण यहां देखें: New Indian Express report।

Share This Article