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GRAP III Delhi-NCR: दिवाली से पहले सख्त पाबंदियां

Dainik R Times
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GRAP III Delhi-NCR में लागू हो गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार शाम को यह फैसला लिया। दिवाली से दो दिन पहले यह सख्त कदम उठाया गया है। दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता शुक्रवार शाम चार बजे 382 दर्ज हुई। यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। सुबह आठ बजे औसत AQI 389 था।

GRAP III Delhi-NCR में क्या-क्या बंद रहेगा

GRAP-III के तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें मिट्टी खोदने, पाइलिंग, ट्रेंचिंग और रेडी-मिक्स कंक्रीट संयंत्रों का काम भी शामिल है। दिल्ली और एनसीआर के जिलों में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के नियम भी सख्ती से लागू होंगे।

पांचवीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड तरीके से होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह घोषणा की है। यह व्यवस्था दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी लागू होगी।

दिवाली के आसपास हवा और खराब होने का अनुमान

GRAP-III आमतौर पर तब लागू होता है जब AQI 401 से 450 के बीच पहुंचता है। इस बार आयोग ने एहतियात के तौर पर पहले ही यह कदम उठा लिया है। शुक्रवार को 57 में से 27 निगरानी स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि 7 से 9 नवंबर के बीच हवा गंभीर श्रेणी में रहेगी। शनिवार से हवा की गति और कम होने की आशंका है। दिवाली पर पटाखों से हवा और बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में धनतेरस की सुबह ही पहुंच गई थी। इसलिए आयोग ने शाम को GRAP-III लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शुक्रवार को वायु प्रदूषण पर सुनवाई की थी। इससे पहले बीकानेर का AQI 1,357 दर्ज हुआ था।

इस मामले की विस्तृत जानकारी Tribune की रिपोर्ट में पढ़ी जा सकती है।

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