महिला पहलवान यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह बरी, 3 साल बाद आया कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली: Brij Bhushan Bari मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में बरी कर दिया। साथ ही सह-आरोपी विनोद तोमर को भी राहत मिली। यह फैसला करीब तीन साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद आया है।
Brij Bhushan Bari मामले में कोर्ट ने क्या कहा?
हालांकि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यदि एक भी आरोप साबित होता तो वह सजा स्वीकार करते। वहीं उन्होंने फैसले के बाद कहा, “होइहि सोइ जो राम रचि राखा।”
Brij Bhushan Bari मामले की शुरुआत कैसे हुई?
दरअसल जनवरी 2023 में कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद जंतर-मंतर पर लंबा प्रदर्शन हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बाद में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
कोर्ट में क्या हुआ?
इसके अलावा इस मामले में 100 से अधिक सुनवाई हुईं। कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए। बाद में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। अब अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है।
आगे क्या हो सकता है?
हालांकि यह मामला यहीं पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता। कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायतकर्ता पक्ष चाहे तो उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती दे सकता है। वहीं अदालत का विस्तृत आदेश आने के बाद आगे की रणनीति तय होगी।
क्या कहा बृजभूषण शरण सिंह ने?
इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह उनके और उनके समर्थकों के लिए खुशी का दिन है। वहीं उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास जताया और फैसले का स्वागत किया।
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