क्राइममध्यप्रदेश

खरगोन टैंकर हादसा मुआवजा: 15 मौतों के बाद 3.30 करोड़ का आदेश

खरगोन | दैनिक राजीव टाइम्स।
खरगोन टैंकर हादसा मुआवजा मामले में पीड़ित परिवारों को बड़ा न्याय मिला है। वर्ष 2022 में अंजन गांव में हुए भीषण हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी। अब न्यायालय ने 25 प्रभावित पक्षों को करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।


क्या था खरगोन टैंकर हादसा?

यह दुर्घटना अक्टूबर 2022 की सुबह हुई थी। एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा टैंकर तेज रफ्तार में गांव के मोड़ पर पलट गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर बाद टैंकर में विस्फोट हुआ। इसके कारण आग की लपटें तेजी से फैल गईं।

एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 14 अन्य गंभीर घायलों को इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई।

कुल मिलाकर 15 लोगों ने जान गंवाई। इसके अलावा लगभग 10 लोग घायल हुए।


कोर्ट में क्या हुआ?

घटना के बाद परिजनों ने न्यायालय में दावा दायर किया। टैंकर चालक, वाहन स्वामी और बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया गया।

सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज हुए। साथ ही वीडियो फुटेज भी अदालत में पेश किया गया।

अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने चालक को लापरवाह माना। अदालत ने कहा कि चालक को ज्वलनशील पदार्थ की जानकारी थी। इसलिए उसे सुरक्षा के उपाय तुरंत करने चाहिए थे।


मुआवजा क्यों मिला?

पीड़ित परिवारों ने 25 अलग-अलग क्लेम दायर किए थे। कोर्ट ने माना कि मृतक परिवारों के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे।

इसके परिणामस्वरूप परिवारों की आय का स्रोत समाप्त हो गया। इसलिए न्यायालय ने कुल 3.30 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी ने इसे पीड़ित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण न्याय बताया।


सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल

यह फैसला सड़क सुरक्षा और लापरवाही के मामलों में सख्त संदेश देता है। हालांकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

सड़क दुर्घटना मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें:
https://morth.nic.in

बीमा दावों से संबंधित जानकारी यहां उपलब्ध है:
https://irdai.gov.in

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