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Saif Ali Khan के परिवार को मप्र हाई कोर्ट का करारा झटका

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को कर दिया निरस्त

Saif Ali Khan: राजधानी भोपाल रियासत के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय ने ट्रायल कोर्ट के वर्ष 2000 के आदेश को निरस्त करते हुए मामले की एक साल में दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

Saif Ali Khan
Saif Ali Khan

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच से अभिनेता सैफ अली खान, उनकी माँ शर्मिला टैगोर और पटौदी परिवार को बड़ा झटका लगा है। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के वर्ष 2000 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है और मामले की दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही संपत्ति बंटवारे की मांग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई है।

दरअसल, हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि, “ट्रायल कोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किए बिना केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी।” साथ ही यह भी कहा गया कि, “सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम 1947 को विलय के बाद खारिज कर दिया हैं, ऐसे में ट्रायल कोर्ट का निर्णय अधूरा और कानूनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था।” हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

Madhya Pradesh High Court, Jabalpur
Madhya Pradesh High Court, Jabalpur

निजी संपत्ति के रूप में मिली थी मान्यता

नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की मृत्यु (4 फरवरी 1960) के बाद उनकी निजी संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा है। गौरतलब है कि भारत में भोपाल रियासत का विलय 30 अप्रैल 1949 को हुआ था और लिखित समझौते के तहत नवाब के विशेषाधिकार और निजी संपत्ति के स्वामित्व को बरकरार रखा गया था। भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को पत्र जारी कर संविधान के अनुच्छेद 366(22) के तहत नवाब की संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में मान्यता दी थी।

Saif Ali Khan's Family
Saif Ali Khan’s Family

अब दोबारा सुनवाई करेगा ट्रायल कोर्ट

इसके खिलाफ वादीगण ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वर्ष 2000 में दो अपीलें दायर की थीं। हाई कोर्ट के इस निर्णय में नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर, बेटे सैफ अली खान, बेटियों सबा सुल्तान और सोहा अली खान को अनावेदक बनाया गया था। अब ट्रायल कोर्ट इस संपत्ति विवाद की दोबारा सुनवाई करेगा। इसमें सभी पक्षों की दलीलों को नए सिरे से सुना जाएगा।

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