उप्र के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि – “हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।”
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इसके साथ ही हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है। जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि – “परिसर के सर्वे वाले केस को छोड़कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी।” आपको बता दें कि, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के कमीशन सर्वे के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। वहीँ, अब इस केस की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
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