17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया है। साथी ही इस अपहरण में लिप्त सभी 10 आरोपियों को भी दोषी करार दिया हैं। नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में 10 किमी की दूरी 23 मिनट में तय कर कोर्ट लाया गया था। कड़ी सुरक्षा को देखते हुए वैन में CCTV कैमरे लगाए गए हैं।
उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपी थे, इसमें 1 की मौत हो चुकी है। अतीक को सोमवार शाम को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया।
इस बीच, उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की सुरक्षा देने की अपील खारिज कर दी है। अतीक ने याचिका में कहा था कि, “जब तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है, उसे सुरक्षा दी जाए। वह यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता।” इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील से कहा कि, अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाइए।