Search
Close this search box.

BREAKING NEWS

“धर्मा प्रोडक्शन” की फ़िल्म के लिए मुंबई की सुप्रसिद्ध कास्टिंग एजेंसी ‘जोगी फ़िल्म कास्टिंग’ इन्दौर में करेगी ऑडिशनमुख्यमंत्री डॉ यादव ने दिखायी संवेदनशीलता, काफिला रुकवाकर पीड़िता की सुनी समस्यामप्र के सबसे बड़े बिना कर के विकास बजट पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को मंत्री राकेश शुक्ला ने दिया धन्यवाद……मध्यप्रदेश का धार्मिक मुख्यालय उज्जैन होगाअनाथ आश्रम में हो रहे घोर अनियमितताओं और गंभीर आरोपों की जांच की मांग: कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने उठाए कई सवालGolden Temple में लगे खालिस्तानी नारे.इंदौर में नोटा के नंबर 1 आने पर कांग्रेस ने केक काटकर मनाया जश्न .सलमान खान पर हमले की नाकाम साजिश.कीर्तन कर पहुंचे वोट डालने.सेना के जवानों ने डाला वोट.

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद दोषी करार, प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने किया न्याय

Atiq Ahmed
Atiq Ahmed

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट के जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दोषी करार दिया है। साथी ही इस अपहरण में लिप्त सभी 10 आरोपियों को भी दोषी करार दिया हैं। नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में 10 किमी की दूरी 23 मिनट में तय कर कोर्ट लाया गया था। कड़ी सुरक्षा को देखते हुए वैन में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 
उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपी थे, इसमें 1 की मौत हो चुकी है। अतीक को सोमवार शाम को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया।
इस बीच, उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की सुरक्षा देने की अपील खारिज कर दी है। अतीक ने याचिका में कहा था कि, “जब तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है, उसे सुरक्षा दी जाए। वह यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता।” इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील से कहा कि, अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाइए।

Leave a Comment