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श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में सोमवार हुई सुनवाई, मथुरा कोर्ट ने अमीन को सौंपी रिट रिपोर्ट, अब ईदगाह के सर्वे के लिए जाएगी टीम

Krishna Janmabhoomi case
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श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में मथुरा कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गोंड ने रिट रिपोर्ट कोर्ट अमीन को सौंपी हैं। कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव ने रिट रिपोर्ट को रिसीव कर तय करेंगे कि, किस दिन सर्वे के लिए मौके पर जाना है। मौके पर पहुंचकर कोर्ट अमीन पक्षकार और प्रतिवादियों यानी दोनों पक्षों को बुलाएंगे और जाकर शाही ईदगाह का सर्वे करेंगे। उसकी रिपोर्ट और नक्शा बनाकर 17 अप्रैल से पहले कोर्ट में पेश करेंगे।
Mathura Breaking News
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कोर्ट अमीन को किसी भी विवादित स्थल का सर्वे करने के लिए रिट रिपोर्ट का होना जरूरी है। रिट रिपोर्ट में अमीन को वाद की प्रति, आदेश की कॉपी, पक्षकार का प्रार्थना पत्र और आदेश की कॉपी न्यायालय देता है। यह रिट रिपोर्ट मिलने के बाद ही अमीन मौके पर सर्वे के लिए जाते हैं। बिना रिट रिपोर्ट लिए अमीन मौके पर नहीं जा सकते हैं।
दरअसल, कोर्ट ने हिंदू सेना द्वारा दाखिल याचिका पर 8 दिसंबर 2022 को अमीन सर्वे के आदेश दिए थे। लेकिन, प्रतिवादी पक्ष ने यह कहते हुए आदेश का अनुपालन नहीं होने दिया कि उनको सुने बिना यह आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसके बाद प्रतिवादियों को अपनी बात रखने का मौका दिया और इसके बाद 29 मार्च को कोर्ट ने 8 दिसंबर को दिए आदेश को यथावत रखा है।

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