इंदौर में आबकारी विभाग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर अवैध शराब तस्करो, नियम विरुद्ध शराब विक्रय और संग्रह करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाहियां की जा रही है।
इसी सिलसिले में गत दिवस कंपोजिट मदिरा दुकान सनावदिया और कंपोजिट मदिरा दुकान कंपेल के लाइसेंसियों द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किया जाना पाया गया तथा अन्य अनियमितता पाए जाने पर विभाग द्वारा लाइसेंसियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए थे।
उक्त प्रकरणों को सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे द्वारा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा उक्त दोनों मदिरा दुकानों का लाइसेंस आज 30 नवम्बर 2023 एक दिवस के लिए निलंबित कर दोनों दुकान पर दस-दस हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
इसके पालन में उक्त समस्त मदिरा दुकाने गत 29 नवम्बर 2023 की रात्रि से एक दिसम्बर 2023 की सुबह तक बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त निलंबन की अवधि में लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नही होगी।