इंदौर की सबसे आधुनिक कही जाने वाली हुकुमचंद मिल के 32 वर्षों से चल रहे प्रकरण में सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम आदेश जारी किया है।
मजदूर यूनियन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिश पटवर्धन और धीरजसिंह पंवार ने कोर्ट को बताया कि, निर्वाचन आयेाग ने मजदूरों को भुगतान के लिए अनापत्ति पत्र जारी कर दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड को आदेश जारी करते हुए कहा कि, 3 दिन के भीतर पूरी राशि श्रमिकों के खाते में जमा की जाए।
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