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रतलाम रेप केस: खुद को सोनू बताकर युवती को फंसाया, पति से अलग कराया, शादी से मुकरा आरोपी इमरान

रतलाम में नाम बदलकर युवती से दोस्ती, शादी का झांसा देकर किया रेप

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी ने खुद को ‘सोनू’ बताकर युवती से नजदीकियां बढ़ाईं, जबकि उसका असली नाम इमरान है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप और धमकी की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

2020 में हुई पहली मुलाकात

पीड़िता के अनुसार वर्ष 2020 में उसकी मुलाकात राम मंदिर क्षेत्र में एक युवक से हुई थी, जिसने अपना नाम सोनू बताया था। उस समय दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी। कुछ समय बाद युवती की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई और संपर्क टूट गया।

दोबारा संपर्क और पति से अलग होने का दबाव

जून 2023 में आरोपी इमरान ने युवती से दोबारा संपर्क किया। उसने युवती को लगातार मानसिक रूप से प्रभावित किया और पति को छोड़ने के लिए उकसाया। उसकी बातों में आकर जुलाई 2023 में युवती अपने पति को छोड़कर मायके आ गई।

लिव-इन रिलेशनशिप में खुली सच्चाई

14 सितंबर 2023 से आरोपी और युवती नयागांव क्षेत्र में किराए के मकान में पति-पत्नी की तरह रहने लगे। बाद में दोनों आनंद कॉलोनी में भी साथ रहे। इसी दौरान युवती ने आरोपी का मोबाइल चेक किया, तब उसे पता चला कि वह सोनू नहीं बल्कि इमरान है और उसने अपनी पहचान छुपाई थी।

शादी से मुकरा, दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता का 8 नवंबर 2024 को उसके पति से तलाक हो गया। इसके बाद जब उसने इमरान से शादी करने की बात कही तो आरोपी अपने वादे से पलट गया। 26 दिसंबर 2025 को जब युवती ने शारीरिक संबंध बनाने से मना किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

पहले से आपराधिक रिकॉर्ड

आरोपी इमरान आदतन अपराधी बताया जा रहा है। वह पहले भी ड्रग तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। दो महीने पहले स्टेशन रोड थाना पुलिस ने उसे 3.7 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह उस मामले में जमानत पर बाहर है। आरोपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी रह चुका है, हालांकि बाद में उसे पद से हटा दिया गया था।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने आरोपी इमरान (पिता मैमुद हुसैन), निवासी शहर सराय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2)(m) और 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

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