Punjab OSD SC मामले में राज्य सरकार को Supreme Court से आज तत्काल राहत नहीं मिली। Chief Justice of India Surya Kant ने वरिष्ठ वकील Vikas Singh की आज ही सुनवाई की मांग ठुकरा दी। अब इस SLP पर बुधवार या गुरुवार को सुनवाई होगी।
दरअसल, Punjab सरकार ने Punjab and Haryana High Court के उस आदेश को Supreme Court में चुनौती दी है, जिसमें CM Bhagwant Mann के OSD Rajbir Singh Ghumman से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया गया था। सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) 6 अक्टूबर की सुबह दाखिल हुई और डायरी नंबर 62464/2026 के साथ लंबित दर्ज की गई।
Punjab OSD SC सुनवाई में CJI ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कि High Court के आदेश से राज्य को क्या नुकसान हुआ है। इस पर Vikas Singh ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि Punjab में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे समय में इस तरह के मामले संघीय ढांचे पर चोट करते हैं। हालांकि, CJI इस दलील से सहमत नहीं हुए और urgent hearing की मांग खारिज कर दी।
गौरतलब है कि High Court ने सोमवार (5 अक्टूबर) को CBI को केस दर्ज कर दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। Chief Justice Ashwani Kumar Mishra और Justice Rohit Kapoor की बेंच ने वकील Nikhil Thamman की PIL पर यह आदेश दिया था। PIL में कहा गया था कि ED के तीन पत्रों के बावजूद Punjab Police ने FIR दर्ज नहीं की थी।
ED ने DGP Gaurav Yadav को लिखे पत्रों में आरोप लगाया था कि OSD Rajbir Singh Ghumman के साथ Nitin Gohal, Bir Devinder और Jitin Gohal उर्फ Raja ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी टेंडर, गोपनीय दस्तावेजों के लीक और हथियार लाइसेंस जैसे मामलों में दखल देते थे। ये सभी आरोप ED के दावे हैं और इनकी जांच अभी होनी है।
High Court के आदेश के कुछ घंटों बाद ही वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने Supreme Court जाने का ऐलान किया था। उन्होंने दलील दी कि राज्य ने 2020 में ही CBI जांच के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। इसके बाद, Punjab Congress अध्यक्ष Pargat Singh ने राज्य प्रशासन में व्यवस्थित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अधिकारियों को सरकार का साथ न देने की चेतावनी दी।
अब सबकी नजर बुधवार या गुरुवार की सुनवाई पर टिकी है। अगर Supreme Court ने High Court के आदेश पर रोक नहीं लगाई, तो CBI को दो महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। इससे पहले Punjab CM OSD पर CBI जांच के High Court आदेश की पूरी जानकारी यहां पढ़ें। Supreme Court से जुड़ी एक और बड़ी खबर — CEC निलंबन याचिकाओं पर SC की सुनवाई — भी पढ़ें। अधिकृत जानकारी के लिए Times of India की रिपोर्ट देखें।
