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SC: Central Park Closure पर Urgent Hearing से इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को Connaught Place के Central Park को बंद करने (closure) के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई (urgent hearing) से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि उसे उम्मीद है कि इस मामले से जुड़े सभी पक्षों के बीच “बेहतर समझदारी” कायम रहेगी। बेंच ने छोटे दुकानदारों और उनके परिवारों की आजीविका को लेकर भी चिंता जताई।

Central Park closure: SC की अहम टिप्पणियां

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, “Someone wants to protest, someone wants to sell ‘mungfali’, someone wants law and order. All these are related.” यानी — कोई विरोध करना चाहता है, कोई मूंगफली बेचना चाहता है, कोई कानून-व्यवस्था चाहता है — ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। बेंच ने कहा, “We hope better sense will prevail on everyone. Small shopkeepers earn their livelihood during these days. We know the hardship and difficulty entire families will face.”

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर पार्क बंद होने से व्यापारियों को नुकसान होता है, तो अदालत अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस बागची ने कहा, “If there’s loss of business, we will exercise our powers under Constitutional jurisdiction. Let’s cross that bridge when it comes.” बेंच ने संकेत दिया कि इस याचिका को 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि NDMC ने गुरुवार देर रात Central Park बंद करने के निर्देश जारी किए, जिससे इलाके में व्यापार ठप हो गया। याचिका में NDMC के इस फैसले को चुनौती दी गई है।

Tiranga March और सुरक्षा इंतजाम

Cockroach Janta Party (CJP) के संस्थापक Abhijeet Dipke ने शुक्रवार शाम 5 बजे Central Park में ‘Lehra Do Tiranga’ मार्च का आह्वान किया है। यह मार्च मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों की कड़ी है। पार्टी के सह-संयोजक Saurav Das और Ashutosh Ranka फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं — उन्हें 13 अक्टूबर को Jantar Mantar में प्रवेश के बाद हिरासत में लिया गया था।

NDMC ने “प्रशासनिक कारणों” से Central Park को 16 और 17 अक्टूबर को जनता के लिए बंद रखने की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी गई और Connaught Place व आसपास के इलाकों में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस ने 6,000 से अधिक जवान तैनात किए हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं और दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक पर असर पड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही इस Tiranga March पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया था कि वह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।

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स्रोत: Times of India

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