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ईदगाह सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा – हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं, अगली सुनवाई 23 जनवरी को

14 दिसंबर को हाईकोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश

उप्र के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि – “हिंदू पक्ष की मांग अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट के कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।”

Krishna Janmabhoomi case
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इसके साथ ही हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है। जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि – “परिसर के सर्वे वाले केस को छोड़कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से जुड़े अन्य सभी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी।” आपको बता दें कि, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के कमीशन सर्वे के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। वहीँ, अब इस केस की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

Krishna Janmabhoomi case
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इससे पहले, 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर कहा था कि – “यह याचिका सुनने योग्य नहीं हैं।” हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया था। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ जमीन पर विवाद है। इसलिए हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगली तारीख तक के लिए रोक लगा दी है।

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