इंदौर में अब डीजे और लाउडस्पीकर पर सख्ती

dainik rajeev
Indore News

Indore News: इंदौर शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 163 के तहत सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक, जुलूस या किसी भी सार्वजनिक आयोजन में केवल मीडियम साइज के अधिकतम दो डीजे बॉक्स या लाउडस्पीकर की अनुमति दी जाएगी।

Indore Collector
Indore Collector

आदेश के तहत अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर और डीजे का उपयोग गैरकानूनी माना जाएगा। वही डीजे और लाउडस्पीकर किराए पर देने वालों पर भी प्रशासन की सख्ती दिखी है जहाँ आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर आज आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांग वेतन वृद्धि और अन्य समस्याओं को लेकर थी।

यह दृश्य इंदौर के कलेक्टर कार्यालय का है, जहां बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस पहुंची और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले दिनों एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सरकार ने वेतन वृद्धि को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इसके चलते आज वे कलेक्टर कार्यालय आए हैं ताकि उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

MORE NEWS>>>महापौर ने किया वार्ड 4 का निरीक्षण

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *