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Kolkata Stampede: 7 आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत

Dainik R Times
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कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के मामले में बैंकशाल कोर्ट ने रविवार को सातों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। Kolkata stampede की इस जांच में पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक की हिरासत मंजूर की।

गौरतलब है कि शनिवार शाम पंडाल में भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। रविवार सुबह सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

Kolkata Stampede जांच: कौन हैं सातों आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों में चोरबागान सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के सचिव राज कुमार सेवड़ा उर्फ राजा और उपाध्यक्ष संतनु दुबे शामिल हैं। इसके अलावा बांस के ढांचे का निर्माण करने वाले बिप्लब मुखर्जी, भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले कौशिक साहा और पिंटू डे, तथा निजी सुरक्षा प्रभारी सुमन चक्रवर्ती और राजेश पाल भी हिरासत में हैं।

हालांकि बचाव पक्ष के वकील एमडी यासिम रहेमान ने पुलिस के दावे को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आरोपी आयोजक नहीं, बल्कि पूजा देखने आए बाहरी लोग थे, जो हादसे के बाद बचाव कार्य में जुट गए थे।

पुलिस के मुताबिक 14 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।

CM Adhikari के साइट विजिट में बड़े खुलासे

इसी बीच मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि पंडाल में प्रवेश और निकास को अलग करने के लिए होम गार्डों के हाथ में सिर्फ एक रस्सी थी। बारिश शुरू होते ही गार्ड रस्सी छोड़कर शरण लेने चले गए, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई।

अधिकारी ने यह भी कहा कि एक होम गार्ड तो बांग्ला समझ भी नहीं पाता था। उन्होंने पंडालों में वीआईपी एंट्री गेट खत्म करने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा जांच के लिए गठित विशेष टीम से कोलकाता पुलिस, नगर निगम और दमकल विभाग के कर्मियों को बाहर रखा गया है, ताकि उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच हो सके।

रविवार को 19 मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए गए। मुख्यमंत्री 20-21 अक्टूबर को खुद पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपये के चेक सौंपेंगे।

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