
MP Promotion Rules 2025: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए पदोन्नति नियम 2025 को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि 2002 के पुराने नियमों, 2025 के संशोधित नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों में क्या मूलभूत अंतर हैं। इस दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को अंडरटेकिंग दी है कि मामले के अंतिम निपटारे तक डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की कोई बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। यह मामला राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन, आरक्षण और वरिष्ठता को लेकर संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है, जिसकी अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
