Mahila Reservation Law: 33% Quota Notification Jaari, Lok Sabha Mein Aaj Voting

Dainik R Times
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Mahila Reservation Law


Mahila Reservation Law: संसद में 33% आरक्षण लागू, आज Lok Sabha में Voting

Mahila Reservation Law को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। Mahila Reservation Law के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून लागू कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया।

हालांकि, महिलाओं को आरक्षण का सीधा लाभ नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद मिलेगा। फिलहाल संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन विधेयकों पर चर्चा जारी है।

Lok Sabha में आज होगी अहम चर्चा

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े तीन विधेयकों पर दूसरे दिन भी बहस जारी है। लोकसभा स्पीकर ने चर्चा के लिए कुल 15 घंटे तय किए हैं।

राहुल गांधी आज दोपहर 3 बजे सदन में बोल सकते हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सरकार की ओर से जवाब देंगे। वहीं शाम 4 बजे इन विधेयकों पर वोटिंग होने की संभावना है।

दूसरी ओर, संसद परिसर में विपक्षी दलों की बैठक भी चल रही है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi और अन्य नेता शामिल हुए।

Mahila Reservation Law पर विपक्ष ने उठाए सवाल

महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद विपक्ष ने परिसीमन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ रही है।

कांग्रेस सांसद Priyanka Gandhi ने कहा कि परिसीमन के जरिए सीटों की नई सीमा तय की जा सकती है। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि कई राज्यों में सीटों के ढांचे पर असर पड़ सकता है।

वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो नई जनगणना जल्द करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2023 में कानून पास होने के बाद इसे 2024 में लागू किया जा सकता था।

  • विपक्ष ने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाए
  • नई जनगणना की मांग तेज हुई
  • कई दलों ने OBC महिलाओं के लिए अलग प्रावधान मांगा
  • संसद परिसर में विपक्षी बैठक हुई

यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से और अहम हो सकता है।

पीएम मोदी ने दिया भरोसा

प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने इसे सरकार की गारंटी बताया।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष चाहे तो इस फैसले का पूरा श्रेय ले सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना है।

वहीं गृह मंत्री Amit Shah ने भी कहा कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

परिसीमन के बाद बदल सकती हैं सीटें

सरकार अब परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 तक हो सकती हैं।

इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जा सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद होगा।

  • लोकसभा सीटें 850 तक पहुंच सकती हैं
  • महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो सकती हैं
  • परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा
  • आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी

फिलहाल संसद में इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच बहस जारी है। आने वाले दिनों में महिला आरक्षण और परिसीमन देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बने रह सकते हैं।

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