MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड परिसर के रासायनिक कचरे को हटाने और नष्ट करने के लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया है। यह कचरा पीथमपुर में स्थित यूनियन कार्बाइड के परिसर में जमा हुआ है और इसके निष्पादन को लेकर सरकार पर पहले भी हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सरकार से कचरे के निष्पादन के लिए उठाए गए कदमों पर जानकारी मांगी और इसे जलाने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की हिदायत दी। सरकार ने अदालत से कचरा जलाने के लिए अधिक समय देने की अपील की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इसे 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी, जहां सरकार को इस मामले में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करनी होगी। यह प्रकरण कई वर्षों से चल रहा है और इससे आसपास के पर्यावरण और लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने का खतरा बना हुआ है।
मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो बात हाई कोर्ट में रखी थी, वही आज कोर्ट ने माना।
उन्होंने बताया कि, सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देशानुसार यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में शिफ्ट किया था और अब सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “हाई कोर्ट ने जन भावनाओं को समझते हुए 6 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें सभी पक्ष अपनी राय रख सकते हैं। इस फैसले के लिए मैं माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। हम माननीय हाई कोर्ट के परामर्श के बाद ही आगे बढ़ेंगे।” उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे अपनी बात माननीय न्यायालय के सामने रखें, क्योंकि अभी समय है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को सरकार की मंशा के अनुरूप बताया और कहा कि यह सबकी उम्मीदों के अनुसार हुआ है।
MORE NEWS>>>जनवरी में शीतलहर का अनुमान