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गैंगस्टर केस में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, मुख्तार के भाई की भी सांसदी जाना तय, कोर्ट ने लगाया 1 लाख रूपए का जुर्माना

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मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार कर गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में लिया गया है और अब सजा होने के बाद उनकी सांसदी जाना भी तय माना जा रहा है।(Breaking News)
मुख्तार अंसारी को सुनाई गई 10 साल की सजा –
इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार कर 10 साल की सजा सुनाई थी और कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित हैं। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा था, जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए हैं।
पहले 15 अप्रैल को आना था फैसला –
उप्र के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।(Breaking News)
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