भारतीय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि, अगर पति-पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की कोई गुंजाइश न बची हो, तो वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए अब दंपति को 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा।
![Supreme Court's Decision](https://dainikrajeevtimes.com/wp-content/uploads/2023/05/Capture-1-300x167.png)