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MLA जीतू पटवारी को 1 साल की सजा, 10 हजार रुपए आर्थिक जुर्माना भी, 3 अन्य को भी सुनाई गई सजा

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मप्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी समेत 4 लोगों को साल 2009 के शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में MP-MPLA कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
Jeetu Patwari
Jeetu Patwari
पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ साल 2009 में राजगढ़ में बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा डालने की FIR दर्ज की गई थी। इन पर IPC की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोपी बनाया गया था।
इसी मामले में शनिवार को विधायक जीतू पटवारी, उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़ चंदर सोंधिया और पूर्व विधायक राजगढ़ कृष्णमोहन मालवीय को सजा सुनाई गई है। इस दौरान पटवारी खुद कोर्ट में मौजूद रहे। वहीँ, कांग्रेस ने राजगढ़ में साल 2009 में किसानों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इसका नेतृत्व खुद पूर्व CM दिग्विजय सिंह कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और इस घटना में दिग्विजय सिंह को भी चोट आई थी।
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