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हेटस्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला, पहले भी जा चुके है जेल

UP News
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2019 के हेटस्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आजम ने एक चुनावी सभा में उत्तरप्रदेश के CM-DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

SP Leader Azam Khan
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जिसके बाद इस पर भाजपाइयों ने जमकर हंगामा किया था और बाद में ADO पंचायत अनिल कुमार चौहान ने शहजाद नगर थाने में इसके खिलाफ केस दर्ज करा आजम पर मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन जिला अधिकारी चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था।

जिस केस में आजम की विधायकी गई, उसी में हुए थे बरी

बता दें कि, 25 मई को हेटस्पीच के एक दूसरे केस में आजम खान को बड़ी राहत मिली थी। 2019 में PM पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रामपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया था।

SP Leader Azam Khan
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लेकिन इसी केस में MP/MLA कोर्ट की निचली अदालत से आजम को 3 साल की सजा हुई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी। इसके बाद इस सीट पर उप चुनाव हुआ, जिसमें आजम पर केस करने वाले भाजपा नेता विधायक चुने गए थे।

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