इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने के ऑर्डर को यथावत रखा हैं।
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चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए – “सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर कहा कि, ‘न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है।’ कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए।” उधर, मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने इस फैसले पर कहा कि, “वह अब सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर करेंगे।”
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। लेकिन जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था।
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