दिल्ली में किस गाड़ी को मिलेगी एंट्री, किस पर रहेगा बैन? प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार का नया आदेश समझिए

DR Times
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दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा और हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़ा और स्पष्ट आदेश जारी किया है। इस नए फैसले में यह तय कर दिया गया है कि कौन-सी गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगी और किन पर पूरी तरह रोक रहेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी कि ये नियम बृहस्पतिवार, 18 दिसंबर की सुबह से लागू होंगे। इसका सीधा असर दिल्ली आने-जाने वाले लाखों वाहनों पर पड़ेगा।


कब से लागू होंगे नए नियम?

  • 18 दिसंबर की सुबह से दिल्ली में वाहन प्रवेश के नए नियम प्रभावी होंगे।


दिल्ली में किन गाड़ियों को मिलेगी एंट्री?

नए आदेश के अनुसार दिल्ली में केवल ये वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे:

  • दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-6 पेट्रोल और डीजल वाहन

  • सभी इलेक्ट्रिक वाहन, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी राज्य का हो

  • सभी CNG वाहन, रजिस्ट्रेशन राज्य की बाध्यता नहीं

सरकार का मानना है कि ये वाहन अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाते हैं।


किन गाड़ियों की एंट्री पर रहेगा बैन?

दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी:

  • दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-2, BS-3 और BS-4 कैटेगरी की सभी गाड़ियां

  • इसमें प्राइवेट कार, टैक्सी, स्कूल बस और सभी कमर्शियल वाहन शामिल हैं

यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।


दिल्ली के अंदर पहले से चल रही बाहर की गाड़ियों का क्या होगा?

  • दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों की सख्त जांच की जाएगी

  • जो वाहन BS-6 मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उन्हें जब्त किया जाएगा


इंटरस्टेट बस सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा?

  • अधिकतर इंटरस्टेट बसें BS-4 डीजल कैटेगरी की हैं

  • ऐसे में कई रूट्स पर बस सेवाएं प्रभावित या बंद हो सकती हैं


PUCC को लेकर क्या है नया नियम?

  • 18 दिसंबर से बिना वैध PUCC सर्टिफिकेट किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा

  • पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम से वाहन की जांच होगी

  • दूसरे राज्य से बना वैध PUCC पूरे देश में मान्य रहेगा


कंस्ट्रक्शन मटीरियल की ढुलाई पर बड़ा फैसला

  • कंस्ट्रक्शन मटीरियल की ढुलाई पर पूरी तरह रोक

  • दिल्ली के भीतर या बाहर से आने वाले ऐसे वाहन बॉर्डर पर ही जब्त होंगे


NCR में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

नोएडा:

  • 30 मीटर चौड़ी सड़कों की मशीन से सफाई

  • फुटपाथों का सर्वे और मरम्मत

गाजियाबाद:

  • टूटी सड़कों की मरम्मत

  • घास लगाने और वॉटर स्प्रिंकलर का उपयोग

गुरुग्राम-फरीदाबाद:

  • पांचवीं कक्षा तक हाइब्रिड कक्षाएं जारी


सरकार का क्या कहना है?

सरकार का कहना है कि ये फैसले सख्त जरूर हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण में लोगों की सेहत सर्वोपरि है। जरूरत पड़ी तो आगे और कड़े कदम भी उठाए जाएंगे।

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