दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट की अस्थायी रोक को मंजूरी दे दी है।
यह रोक जनपथ और कर्तव्य पथ के चौराहे से चार किलोमीटर के दायरे में लागू होगी। यह आदेश शुक्रवार शाम डीसीपी कार्यालय ने एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया, जियो और MTNL को जारी किया। आदेश रात 10 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।
यह रोक टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के तहत लगाई गई है। आदेश में टेलीकम्युनिकेशंस (टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज) रूल्स 2024 के नियम 3(1) और धारा 20(2)(b) का हवाला दिया गया है। यह सभी तकनीकों के मोबाइल इंटरनेट पर लागू होगी, यानी 4G और 5G दोनों सेवाएं बंद रहेंगी।
दिल्ली पुलिस ने CJP के शनिवार 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले यह अनुरोध किया था। कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो-ट्रेन की अंधाधुंध बंदी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद इंटरनेट बंदी के आदेश ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।
किन इलाकों पर पड़ेगा असर
चार किलोमीटर के दायरे में लुटियंस दिल्ली, इंडिया गेट, संसद भवन क्षेत्र और आसपास के रिहायशी इलाके आते हैं। इन इलाकों में रहने वाले और काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। हालांकि कॉल और SMS सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रॉडबैंड वाई-फाई पर रोक की कोई घोषणा नहीं हुई है।
बता दें कि CJP ने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले 10,000 हिरासत का दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से पहले ही इनकार कर दिया था।
शनिवार रात 10 बजे के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जरूरत के हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। यात्रियों और स्थानीय निवासियों को वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार रखने की सलाह दी जा रही है।
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