इंदौर। नवरात्र के गरबा आयोजनों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी आयोजकों को भारी पड़ रही है। विजयनगर थाना क्षेत्र के सजन प्रभा गार्डन में चल रहे ‘रास रात्रि गरबा’ महोत्सव की शेष अवधि की अनुमति पुलिस ने निरस्त कर दी है और परिसर को सील कर दिया गया है। आयोजक रोशनी श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।
पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात एक युवक बिना प्रवेश पास के गरबा परिसर में घुस आया और नशे की हालत में मैदान में लेटा रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। आयोजक को 11 से 19 अक्टूबर तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक गरबा आयोजन की सशर्त अनुमति मिली थी, और प्रवेश के लिए प्रत्येक व्यक्ति से 200 रुपये लिए जा रहे थे।
विजयनगर थाना प्रभारी सीके पटेल के अनुसार, अनुमति की शर्तों के तहत प्रवेश पास की जांच, सुरक्षा व्यवस्था और परिसर की निगरानी की जिम्मेदारी आयोजक की थी। बिना पास के व्यक्ति का पंडाल तक पहुंच जाना सुरक्षा में गंभीर चूक माना गया। इसी आधार पर गुरुवार को आयोजक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(ए) के तहत केस दर्ज किया गया।
दोनों पक्षों पर केस
पुलिस ने बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने वाले अज्ञात युवक के खिलाफ भी अलग से BNS की धारा 329(1) के तहत मामला दर्ज किया है। उसकी पहचान और तलाश के प्रयास जारी हैं। विजयनगर के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) ने शेष दिनों के आयोजन की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने गार्डन सील करने की कार्रवाई शुरू की।
दूसरे होटल के गरबा पर भी रोक
सजन प्रभा गार्डन के अलावा शहर के एक अन्य होटल में आयोजित गरबा कार्यक्रम की अनुमति भी पुलिस ने निरस्त कर दी है और वहां आयोजन पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने सभी गरबा आयोजकों को प्रवेश पास की सख्त जांच, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड, महिला सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है, और नियम तोड़ने वाले आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
